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जिलाधिकारी कार्यालय पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन प्रेषित किया

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बदायूं 28जून उत्तर प्रदेश बीज व्यापारी सेवा समिति के प्रांतीय आह्वान पर जिला बीज व्यापार संघ एवं व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन अग्रवाल एवं बीज व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने खाद बीज के व्यापारियों के छापेमारी सैंपलिंग एवं उत्पीड़न के खिलाफ मुखर होकर पैदल मार्च निकाल कर जिलाधिकारी कार्यालय पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन प्रेषित किया इस अवसर पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के. बी.गुप्ता एवं शिवस्वरूप गुप्ता ने इस मांग को लेकर अपना समर्थन दिया

जिला बीज व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों पर लगातार छापे डालकर प्रताड़ित करके उनके लाइसेंस निबम्बन/ निरस्त करने सहित ECA की धारा 3/7 की कार्यवाही की जा रही है जिससे पूरे प्रदेश के व्यापारियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है जिस कारण से बीज व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से अपनी दुकानों को बंद करके विरोध जाहिर किया

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष /संरक्षक जिला बीज व्यापार संघ विपिन अग्रवाल ने कहा कि उर्वरक निर्माता कम्पनियो द्वारा यूरिया 242 से लेकर 246 तक होलसेलर को बिल किया जा रहा है और इस पर केवल 4 से 5 रूपये ही भाड़ा दिया जा रहा है जबकि भाड़ा 25 से लेकर 30 रूपये तक आ रहा है और लोडिंग अनलोडिंग का भी 10 रूपये लग रहा है जबकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार सभी खाद रिटेलर के गोदाम तक एफ ओ आर सुविधा के तहत पहुंचने चाहिए लेकिन कोई भी कंपनी एफ ओ आर नहीं दे रही है।

संयोजक आदित्य गुप्ता ने बताया कि 30 से लेकर 40% तक अन्य उत्पाद भी टैगिंग किया जा रहा है, वह जबरन दिया गया अन्य उत्पाद व्यापारियों के गोदाम में पड़ा रह जाता है और उसके कारण व्यापारियों की लागत बढ़ती जा रही है।ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित रेट 266 .50 पर यूरिया किसानों को कैसे दी जाये जब व्यापारी को मिल ही नहीं रही है ।
यही स्थिति DAP/ NPK आदि पर भी है ।

महामंत्री मोहित गर्ग ने बताया कि विभाग द्वारा कीटनाशक की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर व्यापारी के खिलाफ लाइसेंस निलम्बन और मुकदमे की कार्यवाही की जा रही है जबकि उनकी सेल परमीशन लखनऊ से ही होती है और सभी के गोदाम भी वही पर है क्या उनकी वहां बगैर जांच किये परमीशन दी जा रही है ।
कीटनाशक अधिनियम की धारा 30 (3 ) के तहत व्यापारियों को यह साबित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए कि उसने कंपनी के मूल उत्पादन में बिना छेड़छाड़ किए माल बेचा है तो संपूर्ण जवाबदारी निर्माता कंपनी की है विक्रेता की नहीं।
ऐसी स्थिति में यदि कोई कीटनाशक अमानक पाया जाता है तो संपूर्ण जवाबदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए ना कि विक्रेता की क्योंकि हम कंपनी के मूल पैकिंग में ही माल बेचते हैं, और सिर्फ वही कंपनियों का उत्पादन बेचते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में की अनुमति जारी की जाती है।

युवा व्यापारी ऋषि अग्रवाल ने कहा हम सरकार और किसानों के साथ है हमें फर्टिलाइजर शाषन द्वारा निर्धारित रेट में दिलाया जाये और सभी प्रकार की टैगिंग बंद की जाए तथा कार्यवाही व्यापारी पर न होकर केवल निर्माता कम्पनी पर की जाये ।
तथा प्रदेश में जिन व्यापारियों पर कार्यवाही की गयी है और 3/7 का मुकदमा दर्ज हुआ है उसे निरस्त किया जाए आज हमारे संगठन के आव्हान पर एक दिन की सांकेतिक प्रादेशिक बंदी की है , यदि हमारी इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आगामी खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों को खाद बीज एवं कीटनाशक प्राप्त करने में परेशानी होगी।

आशु गर्ग ने कहा कि बीज बेचने पर कंपनियों का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लाइसेंस पर अंकित करवाने के लिए बाध्य करना दूसरे जिले में बीज बेचने पर अलग से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लखनऊ से लेने के लिए बाध्य किया जाता है जबकि बीज अधिनियम 1966 बीज नियंत्रण आदेश 1983 में ऐसा कुछ दर्शाया नहीं गया है क्योंकि बीज व्यापारी जिला कृषि अधिकारी से अनुज्ञप्ति लेकर निर्यात कर सकता है तो पूरे प्रदेश या राष्ट्र में क्यों नहीं बेच सकता है यदि भारत सरकार द्वारा बीज अधिनियम 1966 बीज नियंत्रण आदेश 1983 में कोई परिवर्तन हुआ है तो इसकी एक गाइडलाइन स्पष्ट की जाए ताकि ये जो भ्रम की स्थिति है वो समाप्त हो बीज अधिनियम व बीज नियंत्रण आदेश के नियमानुसार व्यापार किया जा सके बीज व्यवसाय में दलहन तिलहन अनाज के बीजों को स्टॉक बोर्ड रेट बोर्ड पर अंकित हो तथा सब्जी के बीज इतने प्रकार के होते है कि उनको स्टॉक बोर्ड पर दर्शाना कठिन ही नहीं असंभव भी है
हमारी अपील है कि हमारी मांगों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए और इस स्थिति का उचित समाधान किया जाये अन्यथा हम सब व्यापारी लाइसेंस समर्पण करने का कार्य करेंगे।
अंत में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने कहा कि बीज व्यापारियों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा इसके प्रदेश स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर कर बीज व्यापारियोवका सम्मान की सुरक्षा की जाएगी

इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री पवन जैन,मोहित गर्ग,उमेश शर्मा,ऋषि अग्रवाल,आदित्य गुप्ता,अरविंद गुप्ता,जमुना प्रसाद(छोटू भाई),कलरव गुप्ता,दीपक रस्तोगी,नवनीत गुप्ता ,बिशन मौर्य आदि जिला बीज व्यापार संघ एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण मौजूद


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