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02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> *> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 55/23 धारा 2/3 गैंग्स्टर एक्ट बनाम राजा उर्फ जितेन्द्र पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना कैन्ट जनपद बरेली की विवेचना निरीक्षक श्री अजब सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 भागेश थाना बिनावर द्वारा माननीय न्यायालय ADJ-02 / गैंगस्टर कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30.07.2025 को माननीय न्यायालय ADJ-02/ गैंगस्टर कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजा उपरोक्त को 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अपराध के लिए 02 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5000/-रु0 के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 भागेश थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक दिलीप गुप्ता एवं विवेचक निरीक्षक अजब सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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