25 सितम्बर तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न व अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास चीनी का वितरण
बदायूँ : 09 सितम्बर। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास जुलाई से सितम्बर 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण 10 से 25 सितम्बर 2025 के मध्य कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियां को प्रति कार्डधारक 14 किग्रा गेहू, 21 किग्रा फोर्टीफाइड चावल कुल 35 किग्रा खाद्यान का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारको के मध्य 02 किग्रा गेहूं तथा 03 किग्रा फोर्टीफाइड चावल प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण कराया जाएगा।
उन्होंने अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए की प्रति किग्रा की दर से 54 रुपए में वितरण सुश्चित कराया जाएगा। अन्त्योदय कार्ड धारकों को चीनी के सम्बंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी वह अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि खाद्यान एवं चीनी के वितरण, प्रचार-प्रसार, सत्यापन व उठान के सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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