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मारपीट व गाली गलौज की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा 01 -01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया

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> पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली गलौज की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा 01 -01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 565/17 धारा 323/324/504 भादवि व 3(1)द/3(1)ध एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.फुरकान पुत्र नसीफ 2. मौहब्बी पुत्र निसात 3. पप्पन उर्फ बब्बन उर्फ गजनबी निवासीगण ग्राम मिर्जापुर सोहरा थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी बिल्सी राघवेन्द्र सिंह राठौर द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनाँक 15.09.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त फुरकान व पप्पन व मौहब्बी उपरोक्त को धारा 323/34 भादवि के अपराध के अन्तर्गत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व धारा 504 भावदि के अपराध के अन्तर्गत 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 324/34 भादवि व 3(1)द/3(1)ध एससी/एसटी एक्ट से दोषमुक्त किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक ऐशर्वय कुमार व जितेन्द्र कुमार तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी बिल्सी राघवेन्द्र सिंह राठौर का योगदान सराहनीय रहा।


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