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पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग पर पूरी रोक, SEC ने लिए दो ऐतिहासिक फैसले

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संवाददाता

लखनऊ। आगामी पंचायत चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियाँ जोर पकड़ चुकी हैं। इस बार चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए दो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार पंचायत मतदाता सूची में कुल 40.19 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं, जो पिछले आंकड़ों की तुलना में 3.26 प्रतिशत अधिक हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और 23 दिसंबर को इसकी ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक की जाएगी।

SEC के दो ऐतिहासिक फैसले:

1. स्टेट वोटर नंबर (State Voter Number) का परिचय:
पहली बार पंचायत चुनावों में प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट स्टेट वोटर नंबर दिया जाएगा। यह नंबर मतदाता की पहचान को यूनिक बनाएगा और डाटा प्रबंधन को अधिक सटीक करेगा। इससे एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग पंचायत या क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने जैसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगेगी।

2. फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (Facial Recognition System):
मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान अब चेहरे के जरिए की जाएगी। इस तकनीक से फर्जी मतदान की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर वोट डालने का प्रयास करेगा, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद मतदाताओं को अपना नाम जांचने और किसी भी त्रुटि के खिलाफ दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके निस्तारण के बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

इस नई प्रणाली और तकनीकी बदलाव से यूपी पंचायत चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी वोटिंग पर पूरी तरह नियंत्रण रहेगा।


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