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फिटनेस नहीं कराने पर 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबित

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बदायूं। उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर 11 से 25 अगस्त तक चलाए जा रहे सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बार-बार नोटिस देने के बावजूद वाहनों की फिटनेस नहीं कराने पर 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा 53 के तहत निलंबित कर दिए गए। एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) हरिओम ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्कूल संचालकों से वाहनों के प्रपत्र दुरुस्त रखने तथा समय से फिटनेस, परमिट और बीमा कराने की अपील की। बिना फिटनेस वाहन से अप्रिय घटना होने पर स्कूल प्रशासन जिम्मेदार होगा।


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