बदायूं। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया। एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट ने थाना कुंवरगांव में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त रामकिशोर पुत्र राममूर्ति निवासी नंदगांव को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया।
पुलिस के अनुसार मामले में उपनिरीक्षक मलखान सिंह ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मॉनीटरिंग सेल के पैरोकार कांस्टेबल विपिन और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रामकिशोर को जेल में बिताई अवधि की सजा तथा आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
Budaun Amarprabhat