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डोडा चूर्ण के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा

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बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के मामले में अभियुक्त रामकिशोर पुत्र राममूर्ति निवासी नंदगांव, थाना कुंवरगांव को दोषी करार दिया। अदालत ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उसे जेल में बिताई अवधि की सजा के साथ आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आठ सितंबर 2023 को तत्कालीन उपनिरीक्षक हरिओम सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कैली मोड़ से रामकिशोर को पकड़ लिया। तलाशी में उसके थैले से पांच किलो अवैध डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


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