लखनऊ। सर्दियों में कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम करने के निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, कार और हल्के वाहनों की गति सीमा पहले चरण में दिन में 100 और रात में 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 15 नवंबर से 15 फरवरी तक इसे घटाकर दिन में 80 और रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। बसों और भारी मालवाहक वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
ये निर्देश लखनऊ-आगरा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक और गंगा एक्सप्रेसवे पर लागू होंगे। गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी के लिए ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, दृश्यता 50 मीटर से कम होने पर सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों को टोल प्लाजा और एमेनिटी सेंटर के पास रोका जा सकेगा।
Budaun Amarprabhat