बिनावर पुलिस की मजबूत पैरवी से एडीजे-09 न्यायालय ने सुनाया फैसला
बदायूँ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दंडित किया है। मामला 8 मार्च 2022 का है, जब बिनावर पुलिस ने सखावत अली पुत्र नवी खान निवासी गोविन्दापुर, बरेली को 3.550 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मॉनीटरिंग सेल, थाना पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद 2 नवंबर 2026 को एडीजे-09 न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Budaun Amarprabhat