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एनडीपीएस मामले में अभियुक्त दोषी, जेल में बिताई अवधि की सजा और चार हजार जुर्माना

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बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 23 फरवरी 2024 को बिनावर पुलिस ने कुंवरगांव तिराहे के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे नरेश पाल निवासी पलिया झंडा को पकड़ा था। तलाशी में उसके थैले से 2 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।


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