*थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को मय एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक कारतूस 315 बोर तथा 221200 रु0 सहित गिरफ्तार किया गया।*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ, डॉ0 बृजेश कुमार सिह के आदेशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के0के0 तिवारी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष हजरतपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 12.05.2025 को एक अभियुक्त अजय पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम मगरासा थाना भुता जनपद बरेली को मय एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा 221200 रु0 सहित गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हजरतपुर पर मु0अ0सं0 64/25 धारा 316(2),217 बीएनएस व 3/25 (1-B)a, A. Act पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।
*घटना स्थलः* – कस्बा म्याऊ की ओर पुल से पहले बरगद के पेड के पास थाना हजरतपुर बदायूँ ।
*संक्षिप्त विवरणः* –
दिनांक 11.05.2025 को अभियुक्त अजय पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम मगरासा थाना भुता जनपद बरेली ने अपने मालिक के पैसो का गमन कर झुठी लुट की सुचना थाना हजरतपुर को दी थी लेकिन बाद मे जाचं के दौरान अभियुक्त अजय उपरोक्त के द्वारा पैसो का गमन करना पाया गया अत: वादी श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री प्रेम प्रकाश निवासी ग्राम चन्दपुर विचपुरी थाना विथरी चैनपुर जिला बरेली की लिखित तहरीर पर थाना हजरतपुर पर मुकदमा पजीकृत हुआ जिसमे आज दिनांक 12.05.2025 को थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा कस्बा म्यांऊ की ओर पुल से पहले बरगद के पेड के पास पर थाना हजरतपुर बदायूँ द्वारा देख-रेख अन्दर इलाका तलाश वांछित अपराधी, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वस्तु/वाहन व गस्त डियूटी के दौरान अभियुक्त अजय उपरोक्त मुखबिर की सुचना पर एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद माल सहित दिनांक 12.05.2025 समय 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त अजय उपरोक्त से मुकदमे से सम्बन्धित गमन किये गये रुपयो के बारे मे पूछा तो अभियुक्त ने म्यांऊ रोड के पास झाडियो मे मिट्टी मे गढे रूपये 221200/-नकद बरामद कराये । अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया ।
*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त* –
1. अजय पुत्र श्रीपाल सिंह निवासी ग्राम मगरासा थाना भुता जनपद बरेली ।
*आपराधिक इतिहासः* –
मु0अ0सं 64/25 धारा 316(2),217 बीएनएस व 3/25 (1-B)a, A. Act ।