> *पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 60000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2021 धारा 363/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट बनाम गब्बू सिह पुत्र अनोखेलाल जाटव निवासी ग्राम आदमपुर थाना बहजोई जनपद सम्भल की विवेचना उप निरीक्षक श्री अनिल कुमार राणा थाना बिल्सी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव कुमार द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 23.05.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त गब्बू सिह उपरोक्त को धारा ¾(1) पाक्सो एक्ट के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार थाना बिल्सी तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक उ0नि0 श्री अनिल कुमार राणा थाना बिल्सी का योगदान सराहनीय रहा।
Budaun Amarprabhat