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अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, के0के0 सरोज द्वारा समस्त पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये

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*अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, के0के0 सरोज द्वारा पुलिस ऑफिस, बदायूँ में मॉनिटरिंग सैल, सम्मन सैल, समस्त पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के साथ मीटिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।*

1. समस्त कोर्ट मोहर्रिर माननीय न्यायालय में प्रतिदिन होने वाली गवाहों की गवाही अथवा वापस लौटने वाले गवाहों का विवरण तथा मुकदमों के निर्णय की डेली रिपोर्ट मानिटरिंग सेल एवं लोअर / सेशन पैरोकार को समय से उपलब्ध करायेंगे एवं माननीय न्यायालय में प्रतिदिन अभियोगों की लगने वाली अग्रिम दिनाँक से मॉनिटरिंग सेल को अवगत करायेंगे।
2. समस्त लोअर/सेशन पैरोकार प्रतिमाह 20 वाद चिन्हित करने हेतु प्रत्येक थाने से सम्बन्धित कम से कम 02 मुकदमें समय से मॉनीटरिंग सैल को उपलब्ध करायेंगे, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।
3. समस्त लोअर / सेशन पैरोकार माननीय न्यायालय में होने वाले निर्णयों की डेली रिपोर्ट समय से अपने-अपने थाने के हेड मोहर्रिर को उपलब्ध करायेंगे जिससे हेड मोहर्रिर निर्णीत मुकदमें को सजायवी रजिस्टर एवं रजिस्टर नंम्बर 8 में समय से अंकित करके मॉनीटरिंग सैल को उपलब्ध करा सकें।
4. समस्त लोअर/सेशन पैरोकार गवाहो की सूचना मॉनीटरिंग सैल में प्रचलित गवाहन रजिस्टर में प्रतिदिन अंकित करेंगे।
5. समस्त लोअर /सेशन पैरोकार कुटुम्ब न्यायालय से सम्बन्धित डाक को समय से मॉनीटरिंग सैल से प्राप्त करेंगे।
6. समस्त लोअर/सेशन पैरोकार को निर्देशित किया गया कि किसी भी मुकदमें की चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल होने से पहले प्रतिवादी पक्ष को न मिल पाये। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये।


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