**चाइल्ड हेल्पलाइन बदायूं एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने किशोरी का बाल विवाह होने से बचाया**
आज दिनांक 21-06-2025 को चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना कादरचौक जनपद बदायूं के अंतर्गत किशोरी का बाल विवाह हो रहा है जिसमें बाल विवाह दिनांक 23/06/2025 को होना प्रस्तावित हैं जिसकी सूचना मिलने के उपरांत चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी जिसमे उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभय कुमार जी के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर मुन्तजिम , केस वर्कर पुरुषोत्तम, मुख्य आरक्षी कुलदीप मिश्र, आरक्षी रवि कुमार, महिला आरक्षी रेनू थाना एंटी ह्यूमन एवं थाना कादरचौक से हल्का पुलिस गांव में मौके पर पहुंची और किशोरी व उसके परिवार से मिले तथा किशोरी के आयु के साक्ष्य मांगे जिसमे किशोरी की आयु साक्ष्यों के अनुसार 17 वर्ष के लगभग निकली, परिवार के अनुसार भी किशोरी की आयु 17 वर्ष के लगभग थी, जिसके बाद किशारी के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते है तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी तब उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी । किशोरी के पिता ने प्रभारी निरीक्षक की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष की ना हो जाएंगी तब तक मैं उसका विवाह नहीं करूंगा अगर करूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए तथा किशोरी को बाल कल्याण समिति बदायूं के आदेशानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समन्वयक कमल शर्मा ने बताया कि वर्तमान वर्ष में अब तक 15 से अधिक बाल विवाहों को रोक जा चुका है तथा जनपद में इतने ज्यादा बाल विवाह होना चिंता का विषय है। इस मौके पर ग्राम प्रधान विनीता कुमारी व प्रधान पति आदि उपस्थित रहे।
Budaun Amarprabhat