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05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व गाली गलौच करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना हजरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2017 धारा 325/323/504/506 भादवि व 3 (1) द , ध st/sc एक्ट बनाम नन्हे पुत्र भीम गडरिया निवासी ग्राम रम्पुरा खुदे थाना हजरतपुर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री प्रकाश कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनोद सिंह विष्ट द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए) एक्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 16.07.2025 को माननीय न्यायालय,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नन्हे पुत्र भीम गडरिया उपरोक्त को धारा 325 भादवि के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323 भादवि के अपराध में 6 माह के कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 504 भादवि के अपराध में 06 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है तथा धारा 506 भादवि के लिए 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को धारा 3 (1) द,ध sc/st एक्ट में दोषमुक्त किया गया है । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद सिंह विष्ट तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार तथा श्री ऐश्वर्य कुमार राजपूत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री प्रकाश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।


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