> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 42,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2022 धारा 363/376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट बनाम प्रेमसिंह पुत्र भूपसिंह निवासी जल्लुपुर मजरा दहरगवां थाना जरीफनगर, बदायूँ की विवेचना उ0नि0 हेमराज सिंह व लोकेन्द्र कुमार द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 प्रवेश कुमार व विनोद कुमार थाना जरीफनगर द्वारा माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट 03, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त प्रेमसिंह उपरोक्त को धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 40000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की राशि पीडिता को उसकी डॉक्टरी चिकित्सा,मानसिक आघात की पूर्ति व उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदान की जायेगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 प्रवेश कुमार व का0 विनोद कुमार थाना जरीफनगर तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक उ0नि0 हेमराज सिंह व उ0नि0 लोकेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
Budaun Amarprabhat