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बकरी पालन योजना में लाभार्थियों का चयन, महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता

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बकरी पालन योजना में लाभार्थियों का चयन, महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
बदायूँ : 01 अगस्त। मुख्य पशु अधिकारी डॉ0 समदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि बकरी पालन योजना (राज्य योजना) (राज्यांश 90, लाभार्थी 10 प्रतिशत) अनुदान सं० 15 के अन्तर्गत जनपद में 08 इकाई प्रति इकाई (05 मादा 01 नर) बकरी पालन हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाना है बकरी पालन को प्रोत्साहन हेतु इच्छुक बकरी पालाकों महिला व पुरुष का चयन ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान, पशुचिकित्साधिकारी, उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता को द्वष्टिगत रखते हुये भूमिहीन महिला व पुरुष, विधवा निराश्रित महिला एवं कोविड प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन प्रक्रिया में उपलब्धतानुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला, पुरुष एवं दिव्यांगजन को भी सम्मिलित किया जाना हितकर होगा। लाभार्थी चयन में उपलब्धतानुसार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से वरीयता दिया जाना उचित होगा (उपलब्धता के आधार पर) तो यह उनकों स्वावलम्बी बनाने में सहयोग करेगा। लाभार्थी चयन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा जो कि प्रतीक्षा सूची में रहेगें।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर लक्ष्य से 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि 4500 रुपए जमा करने से सम्बन्धित धनराशि का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही लाभार्थी का चयन किया जाना है, साथ ही चयनित लाभार्थी से 10 रुपए के स्टाप पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि स्थापित होने वाली बकरी इकाई को न्यूनतम 03 वर्ष तक संचालित किया जायेगा।
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