29 सितम्बर तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी रहेगी धारा 163
बदायूँ : 01 अगस्त। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया किमाह अगस्त 2025 से सितम्बर 2025 में रक्षाबन्धन, चेहल्जुम, स्वतन्त्रता दिवस, जनमाष्टमी, ईद-ए-मिलाद/बाराबफात, अनन्त चर्तुदशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराज अग्रसेन जयंती, दशहरा (महाष्टमी) आदि के त्यौहार मनाये जाने है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 आयोजित की जाने वाली परीक्षा भी प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के परिपेक्ष्य में यह संम्भव है कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरसता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में 01 अगस्त 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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