बदायूं। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती रोहिणी उपाध्याय, सदस्या श्रीमती प्रमिला गुप्ता व सदस्य श्री अरविंद गुप्ता की न्यायिक पीठ ने आज दिनांक 6.10.25 को थाना बिनावर क्षेत्र के एक मुकदमा धारा 8/18 NDPS सन 2023 में किशोर को दोषी पाए जाने पर 15 दिन सामुदायिक सेवा केंद्र पर स्वच्छता में योगदान देने की सेवा करने का आदेश दिया व अच्छे कार्य करने की नसीहत दी । किशोर की आयु घटना के समय 16वर्ष 4माह 15दिवस थी।