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अमरुद बगिया से अमरुद लूटने के जुर्म स्वीकृति के मामले में दंड के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगत में 15 दिन की सेवा करने का आदेश पारित किया

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किशोर न्यायालय ने फिर दिया एक अहम फैसला… आज दिनांक 14. 10 .25 को आलापुर थाना क्षेत्र के एक किशोर को अमरुद बगिया से अमरुद लूटने के जुर्म स्वीकृति के मामले में दंड के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगत में 15 दिन की सेवा करने का आदेश पारित किया । मुकदमा का विचारण 395, 397 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया जा रहा था घटना के समय किशोर की आयु 17 वर्ष 9 माह 23 दिन थी ,किशोर की स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर किशोर न्याय बोर्ड की पीठ जिसमें प्रधानमजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य प्रमिला गुप्ता ब अरविंद कुमार गुप्ता ने उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए व भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश पारित किया न्यायिक सदस्य गण अरविंद गुप्ता व प्रमिला गुप्ता के कार्यकाल जिसमें सुधारात्मक निर्णय पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं। बदायूं का किशोर न्यायालय इन चार वर्षो में भारी संख्या में निस्तारण के साथ अपने खास निर्णय देकर अनुपम उदाहरण पेश कर रहा है ।ऐसे सुधारात्मक निर्णय से समाज में चेतना आएगी, अभिभावक माता-पिता बच्चों का ध्यान रखेंगे अपराधी होने से रोकेंगे उन्हें सामाजिक कार्यों का बोध करा कर आदर्श नागरिक बनाने की भी प्रेरणा देंगे।


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