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10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 26,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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> *पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से _आत्मघाती हमला करने वाली अभियुक्ता को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 26,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।_*

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 364/2023 धारा 307/324/323/427 भादवि बनाम काजल पत्नी जगपाल निवासी कस्बा बगरैन थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक श्री योगराज सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश थाना बिसौली द्वारा माननीय न्यायालय ए.डी.जे. / एफ.टी.सी-02 बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17.10.2025 को माननीय न्यायालय ए.डी.जे. / एफ.टी.सी-02 बदायूँ द्वारा अभियुक्ता काजल उपरोक्त को धारा 307/324/323/427 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 26,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक मुनेन्द्र प्रताप सिंह तथा विवेचक उपनिरीक्षक योगराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा।


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