बिसौली। दीपावली पर्व के मद्देनजर उपभोक्ताओं के हित में रविवार को विधिक माप विज्ञान प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश ने क्षेत्र के सभी मिठाई विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वह मिठाई के साथ डिब्बे का वजन शामिल कर तोल न करें। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। श्री ओम प्रकाश ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक मिठाई विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर सूचना पटल पर संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। जिसमें यहां मिठाई की तोल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं है। एवं मिठाई विक्रय करते समय कोई सर्विस/पैकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
Budaun Amarprabhat