बदायूँ, संवादाता: गोविंद देवल
बदायूँ। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में जिले में अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की गई। इसके तहत जान से मारने की धमकी, मारपीट और धारधार हथियार से वार करने वाले पांच अभियुक्तों को आज 19.11.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट, जनपद बदायूँ ने दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।
सजा विवरण:
अत्तन, आछू और सत्तन पुत्र रहीम बक्श – 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रु. अर्थदंड।
श्रीमती बानों पत्नी रहीम बक्श और तस्कीन पुत्र रहीम बक्श – 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रु. अर्थदंड।
इसके अतिरिक्त, सभी अभियुक्तों को धारा 326, 323, 324, 325, 504, 506, 147, 452, 308, 149 भादवि के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और अभियुक्तों द्वारा पहले से कारागार में व्यतीत की गई अवधि समायोजित की जाएगी।
यह मुकदमा थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 849/2008 का है, जिसकी विवेचना विवेचक उ0नि0 राजेंद्र सिंह चौहान ने पूर्ण कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन में पैरोकार का0 रामेन्द्र सिंह और लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा एडीजीसी का योगदान सराहनीय रहा।
इस कार्यवाही से जनता में कानून का विश्वास मजबूत हुआ और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया।
Budaun Amarprabhat