बदायूँ। थाना बिनावर में दर्ज मु0अ0सं0 170/22 के तहत हत्या और अन्य मामलों में संलिप्त चार आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। दोषी वेदराम, संजीव, सुनील और महेश को धारा 302 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास और ₹50,000/- अर्थदंड की सजा दी गई।
साथ ही, धारा 323, 504 और 506 भादवि के तहत प्रत्येक दोषी को क्रमशः 1 से 2 साल का सश्रम कारावास और ₹1,000/- का अर्थदंड भी दिया गया।
यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई थी। अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल, बदायूँ के सहयोग से यह मुकदमा समयबद्ध रूप से न्यायालय में सफलतापूर्वक पेश किया गया।
पैरवी करने वाले हे0का0 मिर्जा राहत जुवैरबैग, लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता (एएडीजीसी) और तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री अजब सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
Budaun Amarprabhat