Breaking News

बदायूँ: 4 दोषियों को 302, 323, 504, 506 के आरोप में उम्रकैद और जुर्माना

Spread the love

बदायूँ। थाना बिनावर में दर्ज मु0अ0सं0 170/22 के तहत हत्या और अन्य मामलों में संलिप्त चार आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। दोषी वेदराम, संजीव, सुनील और महेश को धारा 302 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास और ₹50,000/- अर्थदंड की सजा दी गई।
साथ ही, धारा 323, 504 और 506 भादवि के तहत प्रत्येक दोषी को क्रमशः 1 से 2 साल का सश्रम कारावास और ₹1,000/- का अर्थदंड भी दिया गया।
यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई थी। अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल, बदायूँ के सहयोग से यह मुकदमा समयबद्ध रूप से न्यायालय में सफलतापूर्वक पेश किया गया।
पैरवी करने वाले हे0का0 मिर्जा राहत जुवैरबैग, लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता (एएडीजीसी) और तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री अजब सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही।


Spread the love

About Govind Deval

Check Also

23 अफसरों पर गिरी गाज, 300 से ज्यादा शिकायतों का फर्जी निस्तारण उजागर

Spread the loveसड़क मरम्मत, सीवर और हाउस टैक्स मामलों में बड़ा खेल; दो दिन में …

error: Content is protected !!