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एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा और जुर्माना

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बदायूँ। थाना वजीरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 209/19 के तहत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी धर्मपाल सिंह, पुत्र चन्द्रपाल सिंह, निवासी मंशारामपुर, थाना अलीगंज, जनपद बरेली को न्यायालय ने दोषी ठहराया है।
अपराध की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना वजीरगंज ने पूरी कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में भेजा था। इस मुकदमे को श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल, बदायूँ और पैरोकार का0 श्रवेन्द्र कुमार ने न्यायालय में सशक्त पैरवी कर समयबद्ध रूप से अभियोजन कार्यवाही पूरी की।
फलस्वरूप 03.02.2026 को माननीय एडीजे-09/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट, बदायूँ ने धर्मपाल सिंह को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा और ₹28,000/- अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस कार्रवाई में पैरोकार का0 श्रवेन्द्र कुमार, लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह और तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक चन्द्रपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।


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