नियमों में ढिलाई पर रद्द होगा परमिट, पोर्टल पर अनिवार्य अपलोडिंग के निर्देश
संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूली वाहनों की सुरक्षा और मानकों के पालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए।
बैठक में बताया गया कि स्कूली वाहनों की तकनीकी जांच के लिए “इंटीग्रेटेड स्कूल वाहन मॉनिटरिंग पोर्टल” विकसित किया गया है। इसके तहत 1 से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी स्कूल वाहनों की जांच सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक (शहर) वीरेंद्र द्विवेदी ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान दें और समय-समय पर उनकी जांच कराते रहें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
एआरटीओ हरिओम ने स्पष्ट किया कि सभी विद्यालयों को अपने-अपने वाहनों के दस्तावेज और चालकों के चरित्र प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की तकनीकी जांच की जाएगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि 15 वर्ष से अधिक पुराने और मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों का पंजीकरण एवं परमिट तत्काल निरस्त किया जाएगा, जिससे सड़कों पर असुरक्षित वाहनों की संख्या कम की जा सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक (यातायात), उप जिला विद्यालय निरीक्षक, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, यातायात निरीक्षक, यात्री/मालकर अधिकारी सहित जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मौजूद रहे।
Budaun Amarprabhat