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अब बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगा लाभ: डीएम का सख्त संदेश, 1 मई से अनिवार्य

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रेहमा गांव में कैंप का निरीक्षण, 76% किसानों ने कराया पंजीकरण—शेष से जल्द रजिस्ट्री कराने की अपील

संवाददाता: गोविंद देवल

बदायूं। जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अब बेहद जरूरी हो गई है। जिलाधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि 1 मई 2026 से कृषि विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। बिना पंजीकरण के किसान कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।
गुरुवार को जिलाधिकारी ने विकास खंड जगत के ग्राम रेहमा में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद किसानों को रजिस्ट्री के महत्व के बारे में जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, जनपद में अब तक 3,84,710 किसानों (करीब 76 प्रतिशत) ने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है, जबकि शेष किसानों को भी जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि गेहूं क्रय केंद्र पर बिक्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अनुदानित उर्वरक, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ अब फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिल सकेगा।
उन्होंने किसानों से अपील की कि जो किसान अभी तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं, वे शीघ्र ही कृषि विभाग के कर्मचारियों, लेखपालों या जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण पूरा कर लें, ताकि किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रह


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