बदायूं पुलिस की सशक्त पैरवी से 20 साल पुराने मामले में आया फैसला, न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास
बदायूं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में प्रभावी पैरवी के चलते हत्या व डकैती के मामले में छह अभियुक्तों को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला थाना बिनावर में दर्ज मु0अ0सं0 300/2006 से संबंधित है, जिसमें धारा 302, 149, 396, 201 व 412 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक उप निरीक्षक अरुण कुमार गौतम द्वारा मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूं न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अभियान के अंतर्गत इस प्रकरण को चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी राहत वेग द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप 22 अप्रैल 2026 को न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में एहसान, अजीज, एजाज, फातमा बेगम, अल्ताफ तथा इस्लाम (सभी निवासी जनपद बरेली) शामिल हैं।
इस सफल पैरवी में पैरोकार मुख्य आरक्षी राहत वेग, विवेचक उप निरीक्षक अरुण कुमार गौतम एवं लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा की भूमिका सराहनीय रही।
इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
Budaun Amarprabhat