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शादी से पहले पहुंची टीम, 13 साल की किशोरी का बाल विवाह रुकवाया

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: 1098 पर मिली सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की त्वरित कार्रवाई, पिता ने दिया शपथ पत्र

संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं

बदायूं जिले के थाना मूसाझाग क्षेत्र में एक 13 वर्षीय किशोरी का प्रस्तावित बाल विवाह समय रहते रुकवा दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मिली सूचना के बाद प्रशासनिक और पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार, 25 अप्रैल 2026 को चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली कि क्षेत्र के एक गांव में 27 अप्रैल को एक किशोरी का विवाह कराया जाना प्रस्तावित है। सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा ने तुरंत जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बाल कल्याण समिति को अवगत कराया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के आदेश पर गठित टीम में केस वर्कर दुर्वेश शर्मा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के उपनिरीक्षक इंद्रपाल, मुख्य आरक्षी कुलदीप मिश्रा व रेनू शामिल रहे। टीम मौके पर पहुंची और किशोरी व उसके परिवार से बातचीत की।
जांच में सामने आया कि किशोरी की उम्र लगभग 13 वर्ष है, जिसकी पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों और परिजनों के बयान से भी हुई। इसके बाद टीम ने बालिका के पिता को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी।
समझाने पर पिता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौके पर ही बीट इंचार्ज की मौजूदगी में शपथ पत्र दिया कि वह अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले नहीं करेंगे। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बालिका को अब बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उसके हित में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
यह त्वरित कार्रवाई एक बार फिर साबित करती है कि सतर्कता और सही समय पर सूचना से बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।


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