बिना फीस, आपसी समझौते से मिलेगा त्वरित और अंतिम न्याय; प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा निस्तारण
संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के तहत 9 मई 2026 को जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 10 बजे से शुरू होगा।
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। प्रभारी सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा गर्ग ने बताया कि लोक अदालत में किसी प्रकार का न्याय शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि लंबित मामलों में पहले जमा शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, जिससे पक्षकारों को त्वरित और अंतिम न्याय मिलता है। इसकी प्रक्रिया सरल, सुलभ और सहमति आधारित होती है।
इस लोक अदालत में सिविल वाद, आपराधिक शमनीय वाद, राजस्व प्रकरण, चेक बाउंस (धारा 138), बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, श्रम मामले, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी और दूरसंचार बिल से जुड़े विवादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा जो मामले अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन स्तर पर निपटाया जा सकेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के नागरिकों और वादकारियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।
Budaun Amarprabhat