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11 साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूं पुलिस की मजबूत पैरवी रंग लाई

संवाददाता : गोविंद देवल

बदायूं। बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 11 साल पुराने मारपीट कर हत्या के मामले में चार दोषियों को अदालत ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई।

मामला थाना बिल्सी पुलिस में वर्ष 2015 में दर्ज मुकदमा संख्या 994/2015 से संबंधित है। मामले में आरोपी रामकिशन पुत्र मिठईलाल, अशोक पुत्र रामचंद्र, शिवकुमार पुत्र रामचंद्र तथा श्रीकृष्ण पुत्र रामचंद्र निवासी सिरसौल पट्टी सीताराम थाना बिल्सी के खिलाफ मारपीट कर हत्या करने का आरोप था।

विवेचना उपनिरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। इसके बाद मॉनिटरिंग सेल बदायूं, पैरोकार आरक्षी शिवांग तथा लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा की सशक्त पैरवी के चलते एडीजे-10 कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने चारों दोषियों को धारा 304/34 के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323/34 में एक वर्ष कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 504 में छह माह कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं।


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