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ऑपरेशन कन्विक्शन: दहेज हत्या के तीन दोषियों को सजा, पिता-पुत्र समेत महिला को कोर्ट ने ठहराया दोषी

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एक आरोपी को 10 वर्ष, दो अन्य को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास, कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे/एफटीसी-1/सीएडब्ल्यू कोर्ट, बदायूं ने सुनाया।

मामला थाना सहसवान क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे से जुड़ा है। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने किशोरीलाल को दहेज हत्या के अपराध में 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा विभिन्न धाराओं में अन्य सजाओं के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मुकेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा विभिन्न धाराओं में अन्य सजाओं के साथ 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पार्वती को भी 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ विभिन्न धाराओं में अन्य सजाएं देते हुए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मुकदमे में पैरोकार कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार, विवेचक क्षेत्राधिकारी प्रेम कुमार थापा तथा लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत की प्रभावी पैरवी को सराहनीय बताया गया।


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