बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से वर्ष 2012 के मारपीट के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना उझानी में वर्ष 2012 में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे-06 न्यायालय, बदायूं ने आरोपी सुआलाल, निवासी ग्राम सकतपुर थाना दातागंज, को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आरोपी को मारपीट के मामले में चार वर्ष के साधारण कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अन्य धारा में छह माह के कारावास की सजा भी सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुकदमे में प्रभावी पैरवी करने वाले कांस्टेबल पिन्टू शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक वेदपाल सिंह तथा लोक अभियोजक ओमपाल कश्यप के योगदान की सराहना की गई।
Budaun Amarprabhat