संवाददाता
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाने के साथ 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना बिसौली में वर्ष 2022 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे से संबंधित है। इस मामले में सहसवान कस्बे के मोहल्ला पठान टोला निवासी हैण्डील उर्फ शादाब के खिलाफ विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इस मुकदमे की लगातार निगरानी की गई। अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल और पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूं ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 6 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि अभियुक्त जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे एक माह 15 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में पैरोकार हेड कांस्टेबल जयप्रकाश, विवेचक उपनिरीक्षक सुशील कुमार तथा लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी और समन्वय की सराहना की गई।
Budaun Amarprabhat