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बदायूँ में 12 सितम्बर को सजेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सुलह से होगा मुकदमों का निस्तारण

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​बदायूँ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद बदायूँ में 12 सितम्बर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्रातः 10:00 बजे से न्यायालय परिसर में आयोजित होगी।
​सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/त्वरित न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी ने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
​इस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी राजवीर सिंह एवं प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आहूत की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी (यातायात सहित), जनपद के सभी तहसीलदार, उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के समस्त अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।
​बैठक के दौरान नोडल अधिकारी व सचिव ने उपस्थित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोक अदालत का सघन प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आम जनमानस को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक प्री-लिटीगेशन (मुकदमे से पूर्व के विवाद) तथा न्यायालयों में लंबित वादों को चिन्हित किया जाए।
​प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि पारिवारिक, दीवानी, बैंक रिकवरी, यातायात चालान और शमनीय आपराधिक मामलों को आपसी बातचीत और सुलह-समझौते के माध्यम से मौके पर ही निस्तारित कराया जा सके, जिससे वादकारियों के समय और धन दोनों की बचत हो।


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