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12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर

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बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर 2026 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित होगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बुधवार को संबंधित प्रशासनिक, राजस्व, चकबंदी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी राजवीर सिंह तथा सिविल जज (सीडि.)/त्वरित न्यायाधीश एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी ने तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, चकबंदी विभाग के अधिकारी तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जनसामान्य को व्यापक स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों को चिन्हित कर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर उनके निस्तारण का प्रयास किया जाए।

अधिकारियों से कहा गया कि लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करें, ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके।


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