बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 18 दिसंबर 2023 को थाना कादरचौक में तैनात उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त एवं कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान पुलिस टीम जोरी नगला तिराहे पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम इरशाद पुत्र दीन मोहम्मद निवासी ग्राम कादरबाड़ी, थाना कादरचौक, बदायूं बताया। तलाशी के दौरान उसके हाथ में मौजूद प्लास्टिक के कट्टे से दो किलो 300 ग्राम अफीम डोडा छिलका बरामद होने की बात सामने आई। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन करने के साथ अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Budaun Amarprabhat