बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर 2026 के लिए अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वितरण 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को जिन उचितदर दुकानों पर बाजरा और मक्का का अवशेष स्टॉक उपलब्ध है, वहां प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं, नौ किलोग्राम चावल, चार किलोग्राम बाजरा और एक किलोग्राम मक्का, उपलब्धता के अनुसार कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की द्वितीय त्रैमासिक अवधि के लिए तीन किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 54 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति दो किलोग्राम गेहूं, दो किलोग्राम बाजरा और एक किलोग्राम मक्का, उपलब्धता के अनुसार निःशुल्क दिया जाएगा। उचितदर दुकानों पर बाजरा और मक्का का उपलब्ध स्टॉक समाप्त होने के बाद शासन के निर्देशानुसार उसके स्थान पर गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे 25 सितंबर तक अपने संबंधित उचितदर विक्रेता से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न और पात्रता के अनुसार चीनी प्राप्त कर लें।
Budaun Amarprabhat