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20 जुलाई तक कृषि उद्यमी स्वाबलम्बन योजना में करें आवेदन

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20 जुलाई तक कृषि उद्यमी स्वाबलम्बन योजना में करें आवेदन
बदायूँ: 25 जून। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वाबलम्बन योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले कृषि स्नातक बेरोजगार व कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक व स्नातक, जो कृषि एवं सहबद्व विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन आदि को प्रशिक्षित कर उन्हें योजना के निर्धारित प्राविधानों से लाभान्वित कराकर रोजगार सजृन कराने एवं क्षेत्रीय कृषकों को उन्नत कृषि निवेशों की उपलब्धता तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कराने हेतु योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र स्थापना अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को अधिकतम 05 वर्ष की छूट, यह योजना मा0 मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादकों के लिये हर ब्लॉक में कृषि केन्द्र (एग्री जंक्शन) वन स्टाप शॉप समस्त सुविधायें उच्च गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म तत्व, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक कृषि यंत्रों आदि की सेवायें किसानों को उपलब्ध कराने हेतु योजना में प्राविधानिक अनुदान की सुविधा भी दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त डिग्रीधारी स्नातक बेरोजगार इच्छुक आवेदन कर्ताओं से अपील है कि वह अपना आवेदन कृषि विभाग की विभागीय वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in अथवा http://agriculture.up.gov.in पर दिये गए लिंक के माध्यम से आनॅलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2025 निर्धारित की गयी है। अधिक जानकारी के लिये उप कृषि निदेशक कार्यालय बदायूँ में संपर्क कर सकते है।
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