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अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले 03 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा दण्डित किया

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> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले 03 अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 440/2015 धारा 366,376,498,174(A) भा0द0वि0 बनाम कल्लू पुत्र दुर्विजय सिंह आदि 03 निवासीगण ग्राम परसुरा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक श्री धर्मपाल सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार म0का0 इन्द्रावती थाना मूसाझाग द्वारा माननीय न्यायालय, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. कल्लू पुत्र दुर्विजय 2. रमनपाल पुत्र दुर्विजय 3. दुर्विजय पुत्र मुन्शीलाल उपरोक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये से दण्डित किया गया तथा धारा 376/498 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध अभियुक्त कल्लू उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 21,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 10-10 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाली पैरोकार म0का0 इन्द्रवती थाना मूसाझाग तथा लोक अभियोजक मदनलाल एवं विवेचक उपनिरीक्षक श्री धर्मपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।


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