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सदर विधायक की अध्यक्षता में हुआ जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन

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सदर विधायक की अध्यक्षता में हुआ जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन
बदायूँ : 13 अगस्त। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त तथा विशेष सचिव ग्राम्य विकास के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी अवनीश राय के अनुमोदन उपरान्त जनपद में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति का गठन सदर विधायक महेश चन्द गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति में सदर विधायक अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य सचिव, सदस्य के रूप में समस्त मा0 सदस्य विधान परिषद व विधान सभा, संयुक्त विकास आयुक्त बरेली मण्डल बरेली, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायत, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि में कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के जनपद स्तरीय अभियन्ता, ग्राम्य विकास विभाग के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त सदस्य जिला पंचायत, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं जिले के प्रमुख बैंक अधिकारी के अलावा निर्वाचित ग्राम प्रधान घटपुरी, ब्लॉक सालारपुर की अनुपमा सिंह, ग्राम प्रधान बसई, ब्लॉक बिसौली की तारावती, ग्राम प्रधान कठौली, ब्लॉक उझानी के पंकज सक्सेना, ग्राम प्रधान रिजोला ब्लॉक उसावां के यादवेन्द्र शाक्य, ग्राम प्रधान दहेमी, ब्लॉक सालारपुर के प्रशान्त राठौर व आचमन फॉउन्डेशन की डॉ0 सोनरूपा विशाल तथा भाजपा जिला मंत्री डॉ0 अरूण प्रकाश एससी सदस्य के रूप में, जिला कार्यकारिणी भाजपा के सदस्य जोगेन्द्र सिंह ओवीसी सदस्य, नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष दीपमाला गोयल महिला सदस्य तथा जिला विकास अधिकारी सदस्य संयोजक हांगे।
उन्होंने अनुश्रवण समिति के कार्यां के बारे में बताया कि समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही में एक बार कुल 04 बार आयोजित की जाएंगी, यह सुनिश्चित किया जाना कि कार्य कियान्वयन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वितकिया जा रहा है, समिति द्वारा लाभार्थियों के गलत चयन, निधियों के दुर्वियोजन व अन्यत्र उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों व कथित अनियमितताओं की जाँच एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सिफारिश आदि की कार्यवाही, समिति किसी प्रकरण की जॉच जिला कलेक्टर, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रेषित कर सकती है तथा प्रकरण पर कार्यवाही एक माह में किया जाना अनिवार्य होगा।
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