बदायूं, 13 नवम्बर 2025।
जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशन में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 जागरूकता कार्यक्रमों के तहत ब्लॉक म्याऊं एवं ग्राम पंचायत पड़ौआ (ब्लॉक जगत) में जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन काशी समाज शिक्षा संस्थान के सहयोग से किया गया।
संस्थान की डायरेक्टर श्रीमती मीना सिंह ने उपस्थित जनसमूह को बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराधों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि समाज में चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और बाल विवाह जैसे कार्य सामाजिक व कानूनी दृष्टि से दंडनीय अपराध हैं।
आईएसवी म्याऊं की टीम ने बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो वर्ष तक की कठोर सजा तथा एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
श्रीमती छवि वैश्य ने कहा कि बाल विवाह कराने में शामिल माता-पिता, अभिभावक, पंडित अथवा सहयोगी व्यक्ति सभी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। उन्होंने विभागीय योजनाओं — मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना — की जानकारी दी।
श्री सुनील (सुपरवाइजर) ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता बताते हुए कहा कि यह बच्चों की सुरक्षा हेतु 24 घंटे सक्रिय सेवा है।
श्रीमती प्रीति चौहान ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी —
181 : महिला हेल्पलाइन
1098 : चाइल्ड हेल्पलाइन
1090 : वूमेन पावर लाइन
1930 : साइबर क्राइम हेल्पलाइन
14416 : टेली मानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन
कृष्णा सिंह (होप कम्युनिटी फाउंडेशन) के सहयोग से चौपाल का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
रिंकी (सुपरवाइजर, महिला कल्याण विभाग) तथा आकांक्षा पैरामेडिकल की टीम ने वन स्टॉप सेंटर और विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
मो० फैज (सहायक लेखाकार) ने महिला कल्याण योजनाओं के लाभों पर विस्तार से चर्चा की।
कार्यक्रम में गंगा सिंह, चेतना दीक्षा सहित ब्लॉक का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
– अमर प्रभात, प्रतिनिधि
Budaun Amarprabhat