बदायूँ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) बदायूँ ने जनसामान्य को महत्वपूर्ण सूचना दी है कि उप संभागीय परिवहन कार्यालय बदायूँ में ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जिनमें मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य है, केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए गए मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ लगने वाला मेडिकल प्रमाण पत्र फार्म-1ए में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूँ द्वारा नामित चिकित्सक के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया गया होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन या हस्तलिखित मेडिकल प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने आवेदकों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले अपने मेडिकल प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जारी करवा लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
Budaun Amarprabhat