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होली पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन व सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

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धारा 163 प्रभावी, मिलावट व अवैध शराब पर चलेगा विशेष अभियान
संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं
बदायूं में होली पर्व (2 एवं 4 मार्च 2026) को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने आदेश जारी कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिलाधिकारियों को संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नामित मजिस्ट्रेटों को होली से पूर्व जुलूस मार्गों और होलिका दहन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि त्योहार परंपरागत तरीके से ही मनाया जाए, कोई नई परंपरा न डाली जाए।
असामाजिक तत्वों, हुड़दंग करने वालों एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक व ट्विटर आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट व अफवाहों पर सतत नजर रखी जाएगी। जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावी रहेगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि आबकारी विभाग अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक हेतु सघन चेकिंग करेगा।
स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे आपात सेवाओं के लिए कंट्रोल रूम संचालित करेगा। विद्युत, पेयजल, सफाई, परिवहन एवं अग्निशमन विभागों को भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष संख्या-221 में आईसीसीसी कंट्रोल रूम स्थापित रहेगा, जिसके दूरभाष नंबर 05832-266052, 05832-266050, 05832-266049 एवं मोबाइल नंबर 7503389289 सक्रिय रहेंगे।
शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में मजिस्ट्रेटों एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है।


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