बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कोमल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल की अध्यक्षता में आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने विवादों का निस्तारण करा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता तथा सिविल प्रकृति के लंबित मामलों के निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल वाद, अपराधिक शमनीय वाद, राजस्व वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद सहित विद्युत, जलकर व दूरसंचार बिल से जुड़े विवादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना से संबंधित मामलों तथा ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।
Budaun Amarprabhat