बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर समय से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग के समन्वय से मामले की सुनवाई में सशक्त पैरवी की गई।
माननीय पोक्सो कोर्ट-2, बदायूं ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए प्रत्येक में 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
मामले में पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल आशीष कुमार, लोक अभियोजक एडीजीसी वीरेन्द्र वर्मा और विवेचक उपनिरीक्षक इतेश कुमार की भूमिका सराहनीय रही।
Budaun Amarprabhat