बदायूं पुलिस की मजबूत पैरवी रंग लाई, पोक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला—अर्थदंड भी लगाया
संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छेड़छाड़ के एक मामले में माननीय पोक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना फैजगंज बेहटा में दर्ज मुकदमा संख्या 69/2019 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी राहुल सिंह पुत्र परविंद्र उर्फ पवेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 05, कस्बा फैजगंज बेहटा पर धारा 354 भादवि और 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे।
विवेचना उपनिरीक्षक चिंतामणि शर्मा द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय पोक्सो-02 में प्रेषित किया गया। इसके बाद इस प्रकरण को ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित करते हुए पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वय से मजबूत पैरवी की गई।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को धारा 354 भादवि के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड, तथा पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत भी 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
इस मामले में पैरोकार आरक्षी सरनाम सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक चिंतामणि शर्मा और लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह की भूमिका को सराहनीय बताया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
Budaun Amarprabhat