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बिना HSRP के नहीं मिलेगा PUC: परिवहन विभाग का सख्त आदेश

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15 अप्रैल के बाद नियम लागू, वाहन स्वामियों से जल्द प्लेट लगवाने की अपील

संवाददाता: गोविंद देवल, बदायूं

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों के लिए अहम निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं होगी, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा।
उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बदायूं द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों के तहत सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए National Informatics Centre (NIC) के माध्यम से PUCC पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था भी विकसित कर दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि अब बिना HSRP लगे वाहनों का PUC प्रमाण पत्र सिस्टम के माध्यम से जारी नहीं हो सकेगा। ऐसे में सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
हालांकि, जिन वाहन मॉडलों के लिए वर्तमान में HSRP उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस व्यवस्था से अस्थायी रूप से छूट दी गई है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी।


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