निःशुल्क निस्तारण का अवसर, सिविल से लेकर बैंक वसूली व पारिवारिक विवाद तक होंगे शामिल
संवाददाता: गोविंद देवल
बदायूं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक संगल की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अपने मामलों का निस्तारण कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही, सिविल मामलों के निस्तारण पर न्याय शुल्क वापसी की भी व्यवस्था है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया सरल, सुलभ और आपसी सहमति पर आधारित होती है, जिसमें निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होती। इसमें सिविल वाद, शमनीय आपराधिक वाद, राजस्व मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत-पानी बिल विवाद सहित कई प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय में लंबित नहीं हैं, उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर सुलझाने का अवसर मिलेगा।
प्राधिकरण ने जनपद के सभी वादकारियों और आमजन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।
Budaun Amarprabhat